सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल को आधार से लिंक करने के मामले में सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती है? जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार याचिका में बदलाव करे।
ममता सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ वकील और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि आधार के बगैर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
हालांकि कल्याण बनर्जी ने बताया कि आधार-मोबाइल मुद्दा राज्य सरकार की याचिका का हिस्सा नहीं है। कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किए जाने के केंद्र के कदम और इसे मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जोड़े जाने की अधिसूचनाओं के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को मोबाइल फोन नंबर से जोड़े जाने का भी खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आधार नंबर को किसी के मोबाइल फोन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।