तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष की ओर से AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
ये 18 विधायक शशिकला-दिनाकरण गुट का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पी.धनपाल ने इन्हें एंटी-डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने AIADMK के 18 विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था। अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ अयोग्य विधायक कोर्ट पहुंचे थे। अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सितंबर 2017 में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसके बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।