नई दिल्ली।
दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को इंटरऑपरेबल बनाने के मकसद से रिजर्व बैंक के आदेशों के मुताबिक इन कार्डों पर अब चार्ज की गई राशि का रिफंड नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का यह फैसला 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा। इसके तहत नए खरीदे जाने वाले कार्डों के अलावा पुराने कार्डों पर भी रिचार्ज कराई गई राशि को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
इस प्रकार दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड लेने वालों को 1 अप्रैल के बाद कार्ड वापस करने पर बाकी रकम का रिफंड नहीं मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को इंटरऑपरेबल यानी कई जगह चलने के अनुकूल बनाने के लिए डीएमआरसी ने यह निर्णय लिया है।
दिल्ली मेट्रो के अनुसार 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए नए कार्ड की वापसी पर बाकी बची हुई राशि का रिफंड नहीं ही मिलेगा, पुराने यानी पहले खरीदे गए कार्ड की वापसी पर भी कोई रिफंड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपको पूरी राशि को यात्रा करके ही खर्च करना होगा।
हालांकि डीएमआरसी ने यह साफ किया है कि 1 अप्रैल, 2017 के बाद कार्ड वापस करने पर जरूरी चार्ज की कटौती के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वापस की जाएगी। पुराने कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक का एक सनसेट पीरियड दिया जाएगा, यानी वे इस तिथि तक यदि अपने कार्ड वापस करते हैं, तो मौजूदा नियम के तहत वे अपनी बाकी बची रकम को वापस ले सकेंगे। स्मार्ट कार्ड को अधिकतम 2000 रुपये तक के लिए रीचार्ज किया जा सकेगा।