1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला और ताहिर मरचेंट दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को धमाके की साजिश रचने और हथियार सप्लाई करने का दोषी करार दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को भी साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया है। ताहिर मर्चेंट को कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने के मामले में दोषी करार दिया गया है। ताहिर मर्चेंट दाउद के साथ दुबई चले गए थे। हालांकि बाद में उन्हें प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था।
दस साल पहले इस मामले में जिन 100 लोगों को दोषी करार दिया गया था, उसमें बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी शामिल थे। संजय दत्त से जुड़े केस में अबू सलेम का नाम आया था।
संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल फरवरी में ही दत्त अपनी सजा पूरी कर जेल से लौटे हैं।
सलेम पर मुंबई ब्लास्ट के लिए कई ठिकानों पर विस्फोटक पहुंचाने का आरोप है। साथ ही उस पर संजय दत्त के घर जाकर एके-47 राइफल देने का भी आरोप है। 2005 में सलेम का मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था।
इस केस में सबसे अहम फैसला साल 2006 में आया था। टाडा कोर्ट ने 123 अभियुक्तों में सौ लोगों को सजा सुनाई थी, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया था। इस सीरियल ब्लास्ट में वांटेड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को इसी फैसले में सजा सुनाई गई थी। याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी गई थी। वहीं सात अभियुक्तों पर फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि इनको विदेश से प्रत्यर्पित कराना पड़ा था। इन अभियुक्तों पर अलग से सुनवाई की गई थी।
12 मार्च, 1993 को तेज रफ्तार से दौड़ती मुंबई को अचानक ब्रेक लग गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई थी और लोगों ने एक कान फोड़ देने वाला पहला धमाका सुना, फिर यह सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक 13 धमाके हुए और मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल उठा था। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जानें गई थी और करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।