ओमन चांडी को 60 दिन की राहत, एफआईआर दर्ज करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

तिरुवनंतपुरम। सोलर घोटाले में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। त्रिशूर की सतर्कता अदालत की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ चांडी ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर दो महीने के लिए रोक लगा दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के विजिलेंस कोर्ट के जज ने सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है जो सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बात को आगे भी व्यवहार में लाया जाए और बिना सबूत के ऐसी कार्रवाई ना की जाए।

घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर की ओर से रिश्वत दिए जाने के आरोप लगने के बाद विजिलेंस कोर्ट ने गुरुवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सीएम चांडी ने कोर्ट में याचिका देकर कहा कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने त्रिशूर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की थी।

ओमन चांडी ने रिश्वत लेने के आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। शराब लॉबी की मिलीभगत उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।

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