नई दिल्ली।
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का बोझ कम कर दिए जाने से अब बाहर खाना खाने पर केवल पांच फीसदी यह कर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप आज यानी 15 नवंबर से होटल या रेस्तरां में सस्ते लजीज व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी घटाए जाने से करीब 200 चीजें सस्ती हो गई हैं।
पिछले ही हफ्ते होटलों में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती की गई थी, जिसे 15 नवंबर से लागू कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जीएसटी एसी और नॉन-एसी दोनों तरह के होटलों पर लगेगा। यानी भले ही आप एसी होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या फिर नॉन एसी होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, दोनों ही जगह आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने किया फैसला
पिछले ही सप्ताह जीएसटी काउंसिल ने करीब 200 उत्पादों (177 उत्पाद) की जीएसटी दरों को घटाया था। काउंसिल ने जहां एक ओर बहुत से उत्पादों को 28 फीसदी के स्लैब से निकाल कर 12 और 18 फीसदी के स्लैब में रखा था वहीं कुछ को 12 के स्लैब से निकाल कर 5 फीसदी के स्लैब में रख दिया था। सबसे बड़ा बदलाव एसी और नॉन-एसी होटलों में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी रेट को लेकर ही किया गया है।
पहले थी ये व्यवस्था
इससे पहले नॉन एसी होटल में खाना खाने के लिए 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होता था, जबकि एसी वाले होटलों में खाना खाने पर आपको 18 फीसदी कर देना पड़ता था। अब नए बदलाव के तहत आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। 5 फीसदी जीएसटी लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का फायदा नहीं मिलेगा।
इन होटलों में 18 फीसदी जीएसटी
भले ही होटलों में खाना खाने पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव किया गया है, बावजूद इसके आपको कुछ होटलों में 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। जिस होटल में एक रात के लिए कमरे का किराया 7500 रुपये से अधिक है, वहां 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
जीएसटी में 200 से भी ज्यादा उत्पादों के रेट घटाने के बाद जीएसटी परिषद मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अगले महीने तक नई व्यवस्था की गाइडलाइन जारी हो सकती हैं।