सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीदेवी की मौत की जांच संबंधी याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज कर दी। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सवाल उठाया था कि 5.7 फुट लंबा शख्स 5.1 फुट बाथटब में कैसे डूब सकता है।
विकास ने मांग की थी कि 54 साल अभिनेत्री की मौत से संबंधित मेडिकल दस्तावेज और दुबई पुलिस द्वारा की गई जांच से संबंधित दस्तावेज भारत मंगाए जाए। उन्होंने मामले की जांच स्वंतत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की।
विकास सिंह ने अदालत को बताया कि 24 फरवरी को अभिनेत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अभिनेत्री की दुबई के होटल के एक बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी।
उन्होंने श्रीदेवी के बीमा कवरेज का भी जिक्र किया। याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।