अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुस्लिम बहुल देशों के प्रवासियों पर पाबंदी लगाने वाला दूसरे आदेश पर भी अदालत ने रोक लगा दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हवाई राज्य के फेडरल जज डेरिक वाटसन ने प्रवासियों पर पाबंदी से जुड़े नए आदेश पर आपातकालीन रोक लगा दी है। फेडरल जज ने यह रोक हवाई राज्य की याचिका पर लगाई है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित आदेश को अमेरिकी संविधान के खिलाफ और मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया गया था।
वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के इस फैसले को अपने प्रशासन को कमजोर दिखाने वाला बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका प्रशासन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा।
राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उनके प्रतिबंधों से चरमपंथ को अमरीका में दाख़िल होने से रोका जा सकेगा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा करना भेदभाव होगा।
हवाई देश ने अदलात में यह भी दलील दी थी कि ट्रंप प्रशासन के इस आदेश से उसके पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप के संशोधित आदेश को अन्य राज्यों ने भी अदालतों में चुनौती दी है।
बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमान आबादी बहुल छह देशों के नागरिकों के अमरीका में दाख़िल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।
इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिस पर सिएटल के एक न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी।