असम सरकार ने जनसंख्या पर मसौदा तैयार किया है जिसमें सरकार ने कहा कि अगर किसी परिवार में दो से अधिक बच्चे होंगे तो वह लोग राज्य सरकार में नौकरी नहीं पा सकेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का सुझाव भी दिया गया है।
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के मुताबिक जो लोग कानूनी उम्र से पहले शादी करेंगे वह भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी यह नई नीति लागू होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर, निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा।
साथ ही इन शर्तों को पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा।