चारा घोटाला के चौथे मामले में लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार गबन के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था। लालू को अदालत ने इस मामले में भी आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का दोषी पाया है।
चारा घोटाला का यह ऐसा चौथा मामला है जिसमें लालू यादव को सज़ा दी गई है। आरजेडी अध्यक्ष को अब तक की सबसे ज्यादा सज़ा दी गई। इस फैसले के बाद लालू यादव को अब तक 20 साल 6 महीने की सज़ा सुना दी गई है।
दालत ने लालू को आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में रांची में मुकदमे चल रहे थे।