समस्याएं अनेक, समाधान एक

RTI

RTIकेंद्रीय सूचना का अधिकार कानून जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है. ऐसे सभी निकाय, जिनका गठन संविधान के तहत या उसके अधीन किसी नियम के तहत या सरकार की किसी अधिसूचना के तहत हुआ हो, इसके दायरे में आते हैं. साथ ही वे सभी इकाइयां, जो सरकार के स्वामित्व में हों, सरकार द्वारा नियंत्रित हों अथवा सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हों. सूचना का अधिकार कानून या अन्य किसी कानून में आंशिक रूप से वित्त पोषितकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है. संभवत: यह इस कानून के इस्तेमाल से समय के साथ-साथ स्वत: इससे संबंधित मामलों में न्यायालय के फैसलों से स्पष्ट होती जाएगी. सभी निजी निकाय, जो सरकार द्वारा शासित, नियंत्रित अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित होते हैं, सीधे-सीधे इसके दायरे में आते हैं. अन्य निजी निकाय अप्रत्यक्ष रूप से इसके दायरे में आते हैं. इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी विभाग किसी नियम-कानून के तहत निजी निकाय से कोई जानकारी ले सकता है, तो उस सरकारी विभाग में निजी निकाय से जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन किया जा सकता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 सहित किसी भी अधिनियम के ऊपर है. सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद केवल वही सूचना गोपनीय रखी जा सकती है, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 8 में की गई है, उसके अलावा किसी सूचना को किसी कानून के तहत गोपनीय नहीं कहा जा सकता. अगर किसी मामले में सूचना का कुछ हिस्सा गोपनीय हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सूचना के उस हिस्से की प्राप्ति हो सकती है, जिसे धारा 8 के मुताबिक गोपनीय न माना गया हो. इसके अलावा फाइल नोटिंग सरकारी फाइलों का एक अहम भाग है और सूचना का अधिकार कानून में इसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था है.

आवेदन का प्रारूप

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना पाने के लिए आवेदन

(राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-निवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने, इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार करें.)

 सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैंने आपके विभाग में ………… तारीख को ……………… के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन, अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है.

कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:-

  1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया और किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा तथा इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
  2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उक्त समय सीमा का पालन किया गया?
  3. कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
  4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?
  5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/ रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं…………..है.

अगर मांगी गई सूचना आपके विभाग/ कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की  समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

 

भवदीय

नाम……

पता……

फोन नं……

संलग्नक……

(अगर कुछ हो)

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