इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सिख की पगड़ी का अपमान करने पर एक परिवहन कंपनी के 5 कर्मचारियों और एक बस टर्मिनल के मालिक पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मुल्तान निवासी महिंद्र पाल सिंह (29) ने ‘डॉन ऑनलाइन’ को बताया कि वह कोहिस्तान-फैसल मूवर्स कंपनी की एक बस से फैसलाबाद से मुल्तान की यात्रा कर रहे थे। बस दिजकोट के पास खराब हो गई।
बस धीरे चलाने को लेकर हुई लड़ाई
सिंह ने बताया कि ड्राइवर ने किसी तरह बस को फिर से चलाया, लेकिन बस की स्पीड काफी कम (लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा) थी। दिजकोट से चिचावतनी पहुंचने में इसे पांच घंटे का समय लगा। टर्मिनल पहुंचने पर महिंदर और कुछ दूसरे पैसेंजर्स ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टाफ की शिकायत की और आगे जाने के लिए दूसरी बस की डिमांड की। इस बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा।
ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया
बस कंपनी के पांच इम्प्लॉइज ने ओनर के साथ मिलकर महिंदर को पीटना शुरू कर दिया। महिंदर के मुताबिक, झगड़े के दौरान एक राशिद गुर्जर नाम के एक शख्स ने उनकी पगड़ी जमीन पर गिरा दी। पगड़ी को सिख धर्म की पवित्र माना गया है और इसे नीचे फेंकना इसका अपमान माना जाता है। कुछ यात्रियों के मुताबिक, सिंह ने पुलिस को बताया कि यह अपवित्रीकरण का मामला है और वह पाकिस्तानी नागरिक हैं, इसलिए हमलावरों पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमले के आरोपियों टर्मिनल के प्रबंधक बाकिर अली, राशिद गुज्जर, फैज आलम, शकील और सनावल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टर्मिनल के मालिक हाजी रियासत को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है।
महिंदर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया है। पाचों आरोपियों के नाम बकीर अली, राशिद गुर्जर, फैज आलम, शकील और नवल है। इनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295, 148 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। टर्मिनल ओनर हाजी रियासत फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है।