भाषा में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की इजाजत दे दी है।
सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को आरबीआई में जमा कराने का दोबारा मौका दिया है। इससे पहले 31 दिसंबर तक उन्हें नोट जमा करने का मौका दिया गया था। सरकार ने इन नोटों को 30 दिन के भीतर आरबीआई में जमा कराने की अधिसूचना जारी की है।
सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि पुराने नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, आरबीआई के किसी भी ऑफिस में 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने और फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी। सरकार ने आम जनता को अपने पुराने नोट बैंक से बदलने के लिए 31 दिसंबर, 2016 तक का समय दिया था।