सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रथम सिख गुरु पर आधारित फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज का कोई विरोध नहीं हो। फिल्म 13 अप्रैल को भारत और विदेश में रिलीज होने वाली है। राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि एक कलाकार की अभिव्यक्ति की आजादी को निजी लोगों के एक समूह की ओर से दबाया नहीं जा सकता।
फिल्म सिख गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित है। फिल्म निर्माता हरिंदर सिंह सिक्का ने सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था अकाल तख्त की ओर से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राज्यों को कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश देते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा, “सीबीएफसी द्वारा एक बार प्रमाणपत्र देने के बाद फिल्म के प्रदर्शन में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जा सकती। यह अच्छी तरह से तय किया जा चुका है कि एक बार सीबीएफसी ने प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर वह अंतिम है।” बता दें कि फिल्म के निर्माताओं ने फैसला किया है कि पंजाब में रिलीज नहीं किया जाएगा।