कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए आधार नंबर जमा कराने की अंतिम तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है।
हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2017 है। ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार नंबर जमा कराना अनिवार्य कर दिया था।
भाषा में छपी खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में कहा कि सभी फील्ड ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या एंप्लॉयर 1 जुलाई, 2017 से पहले जमा कराएं। पूर्वोत्तर के राज्यों में यह काम 1 अक्टूबर, 2017 से पहले पूरा किया जाना है।